मुख्य बिंदु
- ट्रांसफर वाली नौकरी करने वालों को अब मोटर वाहन रखने में आसानी होगी
- केंद्र सरकार ने मोटर रजिस्ट्रेशन की ऐसी व्यवस्था शुरू की है जिसमें दूसरे राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन चेंज कराने की जरूरत नहीं होगी
- इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है
नई दिल्ली
सड़क पर गाड़ी का नंबर प्लेट देखकर आप अंदाजा लगा लेते हैं कि यह गाड़ी कहां की है। जैसे किसी नंबर प्लेट की शुरुआत UK से होती है तो उत्तराखण्ड, DL से होती है तो दिल्ली की गाड़ी, UP यानी उत्तर प्रदेश की गाड़ी। अब आपको जल्द ही सड़कों पर एक खास सीरीज के नंबर प्लेट की गाड़ी दिखेगी जिसकी शुरुआत BH से होगी।
केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्रालय ने वाहनों की भारत सीरीज यानी BH सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत, नए वाहनों को BH सीरीज में रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। यह स्वैच्छिक है। यानी वाहन मालिक चाहे तो अपने वाहन के लिए BH सीरीज ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों और कर्मचारियों को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते रहते हैं। अब उन्हें बार-बार अपने वाहन का नए राज्य के मुताबिक ट्रांसफर की जरूरत नहीं होगी।
नई व्यवस्था के मुताबिक, जब वाहन मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो बीएच मार्क वाले वाहनों को नए पंजीकरण मार्क की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा रक्षा कर्मियों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी। जिन निजी कंपनियां के कार्यालय चार या अधिक राज्यों में हैं, उनके कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
मोटर वाहन कर दो वर्षों के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा। यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी।