नई टिहरी।
विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 फरवरी को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से 07 मार्च, 2022 को अपराह्न 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसकेे परिणाम केे प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल इवा आशीष के दिशा-निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा ने जनसाधारण को सूचित करते हुए कहा कि अधिसूचना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है, जिसके तहत 10 फरवरी, 2022 को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से 07 मार्च, 2022 को अपराह्न 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसकेे परिणाम केे प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना का जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिये। कहा कि मतदान क्षेत्रांे मेें मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होेने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अधिसूचना का जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिये।