इंटरनेशनल कोर्ट का बड़ा फैसला- रूस को युक्रेन के खिलाफ तुरंत युद्ध रोकने का दिया आदेश

हिमशिखर इंटरनेशनल डेस्क

Uttarakhand

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर तुरंत आक्रमण रोकने का आदेश दिया है। International Court of Justice (ICJ) ने बुधवार को फैसले में कहा कि रूस को बीते 24 फरवरी से यूक्रेन पर जारी उसके सैन्य कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया जाता है।

आईसीजे ने बुधवार को कहा कि वह यूक्रेन में रूस की ओर से बल प्रयोग पर बेहद चिंतित है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कानून के बेहद गंभीर मुद्दों को जन्म दिया है। ICJ के जजों ने अपने आदेश में कहा, “रूसी संघ 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के इलाके में शुरू किए गए अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोकेगा।” जजों ने साथ ही रूस को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि उसके नियंत्रण वाले या उसके सहयोगियों की तरफ से किसी तरह का सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रहे।

कोर्ट के फैसले पर जेलेंस्की ने जाहिर की खुशी

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ‘यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रूस के खिलाफ अपने मामले में जीत हासिल की है। ICJ ने हमले को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत इसका पालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।’

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