धामी कैबिनेट के फैसले: नैनीताल हाईकोर्ट होगा शिफ्ट, गैर जमानती हुआ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून

हिमशिखर खबर ब्यूरो

Uttarakhand

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की आज सचिवालय में बैठक हुई। इसमें धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर लगी है। इस एक्‍ट में कड़े प्रविधान किए गए हैं।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर, कड़े प्रविधान किए।

जमरानी बांध प्रभावितों को वर्ष 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा।

हाइकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

पशुपालकों को राहत, भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर क्रमशः 50 प्रतिशत व 75 प्रतिशत की गई।

कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा।

इस पर हुई चर्चा

बैठक में भर्ती परीक्षा घोटाले को देखते हुए नकल पर सख्ती बरतने के लिए अधिनियम के लिए विधेयक के मसौदे, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में विधेयक, नर्सिंग भर्ती नियमावली, क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ ही शहरी विकास व आवास, शिक्षा से संबंधित मामलों में चर्चा हुई।

शीतकालीन सत्र 29 से, अधिसूचना जारी

उत्‍तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी।

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