धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: नकल कराने वालों की संपत्ति होगी कुर्क, उम्र कैद का भी प्रावधान, जोशीमठ पर ये फैसला

हिमशिखर खबर ब्यूरो

Uttarakhand

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आपात बैठक में मुख्य रूप से जोशीमठ में आई आपदा और पेपर लीक मामले पर फैसले लिये गये हैं। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 

सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्र कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। अगली कैबिनेट में इसे लेकर सख्त कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी कानून में रखा जाएगा। साथ ही कैबिनेट में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाये जाने का भी फैसला किया गया है। एक सप्ताह के अंदर केंद्र से पैकेज की मांग का मसौदा तैयार होगा। 15 हजार रूपए पशुओ के विस्थापन के लिए दिए जाएंगे वही आहार के लिए प्रति जानवर जो बड़े हैं उन्हें 80 रूपए और छोटो के लिए 45 रूपए दिए जाएंगे। बिजली और पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ़।

लेखपाल की परीक्षा दोबारा कराने वालों क़ो नहीं देना पड़ेगा पेपर क़ो लेकर कोई भी पैसा, बस का किराया भी नहीं देना होगा।

जोशीमठ भूधंसाव संबंध में लिए महत्‍वपूर्ण फैसले

  • वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय
  • 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय
  • पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित
  • किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया
  • भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा
  • विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी
  • पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए तय
  • बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ
  • राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
  • सहकारिता से लिए गए ऋण की किस्त एक साल के लिए माफ
  • आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की धारण क्षमता की करेगी जांच

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *