नई दिल्ली : आज यानी एक अप्रैल से नए फाइनेंस ईयर 2023-24 की शुरुआत हो गई है। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक यह वित्त वर्ष रहेगा। इस वित्त वर्ष में कई सारे नियम बदल गए हैं। नियमों में हुए ये बदलाव आपकी जेब पर काफी असर डालेंगे। इन बदलावों में इनकम टैक्स से जुड़े बदलाव (Income Tax Rule Changes) प्रमुख हैं। आज से नए इनकम टैक्स रिजीम में नए स्लैब्स लागू हो गए हैं। साथ ही इनकम टैक्स में बेसिक छूट सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ गई है। अब आपको 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही आज से टोल (Toll) भी महंगा हो गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2023-24 के पहले दिन ऑयल और गैस मार्केटिंग कंपनियों ने महंगाई से जूझ रही जनता को बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल को एलपीजी गैस सिलेंडर में 92 रुपए की कटौती कर दी है। हालांकि, यह बदलाव केवल कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत पर किया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलिंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि आज यानी एक अप्रैल से क्या-क्या बदल गया है।
गोल्ड हॉलमार्किंग
1 अप्रैल 2023 से सोने की ज्वेलरी और संबंधित वस्तुओं पर हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। आज से केवल 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। यानी 31 मार्च 2023 के बाद चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती है।
टैक्स छूट की सीमा
न्यू रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। इससे पहले यह छूट 5 लाख रुपए तक की थी। अब 7 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। इसके अलावा न्यू रिजीम के तहत 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाए।
महंगी हो गई सड़क यात्रा
आज से पूरे देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स (Toll Tax) बढ़ सकता है। हर वित्त वर्ष की शुरुआत में टोल टैक्स को रिवाइज किया जाता है। कई एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ने की घोषणा हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर आज से करीब 10 फीसदी टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है। इससे गाजियाबाद से मेरठ और हापुड़ जाने के लिए ज्यादा टोल चुकाना होगा। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भी टोल बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। अब यहां 18 फीसदी ज्यादा टोल चुकाना होगा।
सीनियर सिटीजंस को फायदा
नए वित्त वर्ष से सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपये हो गई है। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपये हो गई है। वहीं, जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह सीमा 7.5 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई है।
एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता
हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं। आज से एलपीजी सिलेंडरों के रेट में बदलाव हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर यूजर्स के लिए गैस की कीमतों में करीब 92 रुपये की कटौती की गई है। घरेलू एलपीजी गैस ग्राहकों के लिए कीमत में कोई संशोधन नहीं किया गया है।