हिम शिखर ब्यूरो
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली होईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क जरूरी बताया है।
अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे मास्क पहनना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौर में मास्क सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो वायरस के प्रसार को रोकता है। कोर्ट के मुताबिक, यह कोविड-19 संक्रमण से स्वयं और दूसरों के बचाव का तरीका है। दरअसल, हाईकोर्ट ने यह बात एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी गई थी।