टिहरी: होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग करने पर वसूला जुर्माना

हिमशिखर खबर ब्यूरो

Uttarakhand

नई टिहरी: घरेलू गैस सिलेंडर का कॉमर्शियल यूज पर अंकुश लगाने के लिए पूर्ति विभाग एक्शन मोड में नजर आया। विभाग ने घरेलू गैस सिलेंडर्स का कमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पूर्ति विभाग की टीम ने कीर्तिनगर क्षेत्र के अलग-अलग 25 होटल/ढाबों पर छापा मारा। इस दौरान 10 होटलों मे घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से प्रयोग पाए जाने पर 27,950₹ की जुर्माना राशि वसूल की गई।

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा ने बताया कि बुधवार को पूर्ति निरीक्षक चौकी डबल सिंह बिष्ट ने टीम के साथ कीर्तिनगर क्षेत्रान्तर्गत होटलों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान टीम द्वारा 25 होटल/ढाबों का निरीक्षण किया, जिसमें 15 होटलों में नियमानुसार व्यावसायिक सिलेंडरों तथा 10 होटलों मे घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से प्रयोग करते हुये पाया गया। होटल मालिकों को प्रथम चेतावनी देने के साथ ही नियमानुसार नकद जुर्माना करते हुए कुल 27 हजार 950 रुपए की राशि वसूल की गई। इसमें कीर्तिनगर में मनमोहन सिंह, गणेश रतूड़ी एवं सूरज कठैत से 2 -2 हजार तथा गोविन्द सिंह चौहान एवं नरेश मोहन पैन्यूली से 3-3 हजार रुपए की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। इसके साथ ही नैथाणा में शंकर सिंह रावत (लपेटो रेस्टोरेंट) से 02 हजार व कलम सिंह बिष्ट (वाह मोमोज ) से 01 हजार 450 रुपए तथा मढ़ी चौरास में विनोद रावत (लच्छू होटल) से 04 हजार, सनी गुप्ता से 05 हजार व संजय नेगी से 03 हजार 500 रुपए की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

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