देहरादून।
कॉविड-19 से सम्बन्धित गृहमंत्रालय सरकार द्वारा जारी आदेश भारत संख्या-40-3/2070-OM A दिनांक 22 नार्च 2022 (सलग्न-1) के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेश संख्या- 1037/USDMA/792121022) 10-2 दिनांक 28 फरवरी 2022 एवं संख्या-904/ISDMA/7922022) 1-2 दिनांक 16 फरवरी 2022 में प्राविधानित आपदा प्रवन्धन अधिनियम 2005 के अधीन प्रतिबन्धों को एतद्वारा समाप्त किया जाता है। साथ ही निर्देशित किया जाता है।
कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश DONG 36015/1/20-MCell दिनांक 23 मार्च 2022 (सलग्न-2) एवं समय-समय पर निर्म अभ्यदिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour का अनुपालन किया जायेगा।