नई दिल्ली
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी संख्या 11304/2019 में एनसीटीई के अध्यापक शिक्षण संस्थानों (टीईआई) के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) जमा करने की जरूरत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले के आधार पर, सभी टीईआई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अब एनसीटीई पोर्टल पर पीएआर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य हो गया है, जिससे अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और गुणवत्ता व सेवा की आपूर्ति में सुधार होगा। ऑनलाइन पीएआर जमा करने की समयसीमा 30.09.2021 से 29.01.2022 (मध्य रात्रि तक) तक होगी।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय है, जो देश भर में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था के योजनाबद्ध और समन्वित विकास, अध्यापक शिक्षा में मानदंडों और मानकों के नियमन और उचित देखरेख व इससे जुड़े सभी मसलों के लिए 17 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 की संख्या 73) के अनुपालन के क्रम अस्तित्व में आया था।