हिमशिखर ब्यूरो
नई टिहरी।
खाद्यान्न सामग्री, दूध और सब्जी विक्रेता आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसकी बानगी टिहरी जिले में देखने को मिल रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना को देखते हुए गत वर्ष खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से टिहरी जिले में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। विभागीय अधिकारियों ने जिले के अलग-अलग स्थानों की दुकानों से चावल ,दाल, दूध और सब्जी के सैंपल भरे। वर्ष 2020 और 21 में कोविड सेंटर कैंटीन में लिए गए चावल और दाल के सैंपल फेल होने के मामले में एडीएम कोर्ट ने कैंटीन संचालक पर साढ़े सात लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। चार दूध के व्यापारियों सहित एक सब्जी व्यापारी पर भी 41 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि वर्ष 2020 में सुरसिंगधार नर्सिंग कालेज में बनाए गए कोविड सेंटर से चना दाल का सैंपल लिया जो जांच के दौरान मानकों के तहत नहीं मिला। चने की दाल में सीलन थी और उसके दाने भी टूटे हुये थे। इस मामले में एडीएम रामजी शरण की अदालत ने कैंटीन संचालक पर पांच लाख रूपये का अर्थदंड लगाने के आदेश दिए हैं। इसी सेंटर से 2021 में भी चावल के सैंपल लिए गए जो जांच में अधो मानक पाए गए। चावल काफी टूटे हुये थे। इस मामले में भी एडीएम न्यायालय ने कोविड सेंटर कैंटीन संचालक पर ढा़ई लाख रूपये का अर्थदंड लगाया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोशी ने बताया कि इसके अलावा घनसाली, थत्यूड़ और चंबा बाजार के चार दूध व्यापारियों पर भी दस – दस हजार रूपये का अथदंड लगाया गया है। चंबा में एक सब्जी की दुकान पर गंदगी पाये जाने पर दुकान संचालक पर एक हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।