उपराष्ट्रपति चुनाव: भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की

निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी।

नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।

जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद देश में इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई कि आखिर अब भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? इसके लिए अगले महीने के नौ सितंबर को चुनाव होना है। इस बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी, जिससे जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई।

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) और (1) के अंतर्गत 1952 के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने 07 अगस्‍त, 2025 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने, उनकी जांच करने और उम्मीदवारी वापस लेने की तिथियों के साथ-साथ मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो) निर्दिष्ट की गई है। उक्त अधिसूचना आज भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है और राज्य के राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में इसे पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

उक्त अधिसूचना और आयोग के निर्देशों के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और राज्य सभा के महासचिव ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में उक्त नियमों से संलग्न फॉर्म 1 में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है, जिसे राज्य के राजपत्रों में उनकी आधिकारिक भाषाओं में भी पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।

सार्वजनिक सूचना में निम्नलिखित विवरण निर्दिष्ट किए गए हैं:

  1. आरओ/एआरओ के पास नामांकन पत्र जमा करने का स्थल: आरओ कार्यालय, कमरा संख्या आरएस-28, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।
  2. नामांकन पत्र जमा करने की तिथि और समय: किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) 21 अगस्‍त, 2025 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक।
  3. सुरक्षा जमा राशि: 15,000 रुपये  नकद, क्षेत्रीय कार्यालय या भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में जमा करने होंगे।
  4. नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज:
      • उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अभ्यर्थी से संबंधित प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है।

बी. सुरक्षा जमा धनराशि की रसीद।

    1. नामांकन पत्र के प्रारूप उपरोक्त कार्यालय से निर्धारित समय के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं।
    2. नामांकन पत्रों की जांच का स्थल: कमरा संख्या एफ-100, संगोष्ठी-2, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली।
    3. नामांकन पत्रों की जांच की तिथि एवं समय: 22 अगस्‍त, 2025 प्रातः 11 बजे।
  1. यदि चुनाव होता है  तो आयोग की दिनांक 07 अगस्‍त, 2025 की अधिसूचना के अनुसार  मतदान दिनांक 09 सितम्‍बर, 2025 को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच कमरा नंबर एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में कराया जाएगा।

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