Karnataka high court on Hijab case: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; स्कूल यूनिफॉर्म पहननी ही होगी

नई दिल्ली

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हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। अपने आदेश के साथ ही हाई कोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों और छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, शिक्षण संस्थान क्लास में हिजाब पहनने पर बैन लगा सकते हैं।

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बीजेपी ने दी प्रक्रिया
बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘धार्म‍िक प्रैक्‍ट‍िस की लोगों को पूरी आजादी है, लेक‍िन ये वहां कर‍िए जहां पर कोई यूनि‍फॉर्म न हो, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्‍छा फैसला सुनाया है।’

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