देहरादून : सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल ने नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन के मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व 21 जनवरी, 2025 सायं 5 बजे से प्रचार प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी, 2025 को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन 21 जनवरी को सायं 05ः00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।

Uttarakhand

सचिव राहुल गोयल ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किए जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात ना हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या प्रत्याशियों या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने या प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक, बहस इत्यादि प्रसारित नहीं की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *