उत्तराखंड में नया नकल विरोधी कानून 10वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लागू नहीं होगा। विधि विभाग ने यह सिफारिश की थी जिसे सरकार ने मानने से इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम 2023 कानून केवल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा।
उन्होंने बताया कि विधि विभाग ने जो सिफारिश की थी वह सरकार ने नहीं मानी। बोर्ड और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर यह कानून लागू नहीं होगा। इन परीक्षाओं में मौजूद नियम ही लागू रहेंगे। बताया कि कानून के दायरे को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं जबकि अध्यादेश की अधिसूचना में ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह कानून किन परीक्षाओं पर लागू होगा।