कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या उनके ठहरने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जाएगी

नई दिल्ली

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कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक अपने गंतव्य स्थानों के लिए कोई उड़ान न होने से भारत में फंस गए है।

केन्द्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों के नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त आधार पर बढ़ाकर उन्हें भारत में रहने की सुविधा प्रदान की थी। केन्द्र सरकार ने 31 अगस्त 2021 तक मान्य इस सुविधा को अब 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। ऐसे विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर, 2021 तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित एफआरआरओ / एफआरओ को कोई आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, देश छोड़ने से पहले उन्हें ई-एफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह अनुमति संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के मुफ्त आधार पर प्रदान की जाएगी।

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यदि 30 सितंबर, 2021 के बाद वीज़ा को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर वीज़ा को बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन पर संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा मौजूदा दिशा – निर्देशों के अनुरूप पात्रता के तहत विचार किया जाएगा।

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हालांकि, किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगानी नागरिकों के वीजा को बढ़ाने की अनुमति अफगानी नागरिकों के संबंध में अलग से जारी की गई दिशा-निर्देशों के तहत दी जाएगी।