हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, फिलहाल नहीं गिरेंगे 4365 मकान

हिमशिखर खबर ब्यूरो

नई दिल्ली/देहरादून: हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 से अधिक परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात आप 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते। इन्हें हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत हाई कोर्ट ने कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया।

अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें राज्य और रेलवे को “व्यावहारिक समाधान” खोजने के लिए कहा।

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