अगर आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए डाल सकते हैं वोट

हिमशिखर खबर ब्यूरो

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नई टिहरी: लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि आगामी 20 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी होने की तिथि, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की तिथि 27 मार्च, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा/जांच 28 मार्च, नाम वापसी की अन्तिम तिथि 30 मार्च, मतदान की तिथि 19 अपै्रल तथा मतगणना तिथि के रुप में 04 जून 2024 को निर्धारित किया गया है।

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उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 01 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, केन्द्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान-पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान-पत्र (यूडीआईडी) से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जायेगी।