NEET PG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने इस सेशन के लिए दी 27 फीसदी OBC आरक्षण को मंजूरी, EWS भी रहेगा बरकरार

नई दिल्ली

Uttarakhand

NEET PG में आरक्षण को लेकर चले आ रहे विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला दिया है। कोर्ट ने EWS (आर्थिक रूप से कमजोर तबका) के 10% और OBC के 27% कोटे को बरकरार रखा है। इसके साथ ही कोर्ट ने UG और PG कोर्सेज के लिए काउंसिलिंग को तुरंत शुरू करने को कहा है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की अगुआई वाली बेंच ने इस साल काउंसिलिंग में EWS कैटेगरी के छात्रों की पहचान के लिए 8 लाख रुपए इनकम का क्राइटेरिया मानने की अनुमति दी है। EWS रिजर्वेशन और EWS कैटेगरी में कौन आएगा इसकी पहचान के लिए मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई रखी गई है। एडमिशन को लेकर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का रहेगा।

अदालत ने कहा क‍ि NEET PG 2021 और NEET UG 2021 की काउंसलिंग उसी आधार पर होगी, जो 29 जुलाई 2021 के नोटिस में बताया गया था। यानी OBC कैटिगरी को 27% आरक्षण और EWS कैटिगरी के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण जारी रहेगा। EWS का पैमाना वही होगा जो 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताया गया था। SC के इस फैसले से एडमिशन की राह देख रहे हजारों कैंडिडेट्स को राहत मिली है। 27 नवंबर से नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को कई बार स्थगित किया। इसकी वजह से मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों के नए बैच का प्रवेश अटक गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET PG 2021 के लिए विस्तृत EWS मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने को मंजूरी देती है। अगली सुनवाई मार्च में होगी, तब पांडेय समिति की ओर से द‍िए गए EWS क्राइ‍टेरिया की वैधता तय की जाएगी।

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