बजट में मध्यम वर्ग की बल्‍ले-बल्‍ले, 7 लाख तक इनकम पर टैक्‍स नहीं, नए स्‍लैब्‍स देखिए

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है।

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हिमशिखर खबर ब्यूरो

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए देश के सामने बजट पेश कर रही हैं। यह उनका 5वां बजट है। इस सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है, अगले साल आम चुनाव होना है ऐसे में यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में सभी की निगाह इसी पर टिकी हुई है। इस बार भी यूनियन बजट पेपरलैस है। आपको बता दें कि इस बार के आम बजट में किसानों, युवाओं, रोजगार सहित कई मुद्दों पर फोकस किया गया है। इस बजट के शुरू होने से पहले PM मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की निगाह इस समय भारतीय बजट पर टिकी हुई है।

करदाताओं को मिली राहत

बजट 2023 में मिडल क्‍लास की बल्‍ले-बल्‍ले हो गई है। इनकम टैक्‍स में छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। इनकम टैक्‍स स्‍लैब की संख्‍या घटाकर 5 कर दी गई है। पर्सनल इनकम पर नए टैक्‍स स्‍लैब की घोषणा करते हुए सीतारमण ने कहा कि 3 से 6 लाख रुपये सालाना आय वालों को 5% टैक्‍स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये आय पर इनकम टैक्‍स की दर 10% होगी। 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15% टैक्‍स, 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20% और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% टैक्‍स लगेगा। इनकम टैक्‍स रिबेट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने सीनियर सिटिजंस और महिलाओं को भी गुड न्‍यूज दी। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। वहीं, महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।

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मौजूदा टैक्स स्लैब 

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अब तक नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है। 5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।